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“सब ठीक है तो फिर ‘काली भेड़ों’ की बात क्यों?” न्यायपालिका के भीतर कौन हैं ये ‘काली भेड़ें’? पूर्व जस्टिस दीपक गुप्ता की टिप्पणी से मचा मंथन

“सब ठीक है तो फिर ‘काली भेड़ों’ की बात क्यों?” न्यायपालिका के भीतर कौन हैं ये ‘काली भेड़ें’? पूर्व जस्टिस दीपक गुप्ता की टिप्पणी से मचा मंथन

अधिकांश न्यायाधीश ईमानदार, लेकिन भ्रष्ट और पक्षपाती तत्वों की मौजूदगी पर गंभीर चिंता—न्यायपालिका की निष्पक्षता, जवाबदेही और जनता के भरोसे को लेकर उठे बड़े सवाल

नई दिल्ली। भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका को नागरिकों के अधिकारों और संविधान की रक्षा करने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं में माना जाता है। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस दीपक गुप्ता न्यायपालिका के भीतर मौजूद कुछ कथित ‘Black Sheep’ यानी ‘काली भेड़ों’ को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं, तो उनके इस बयान ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली, निष्पक्षता और जवाबदेही को लेकर एक गंभीर बहस छेड़ दी है।

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जस्टिस दीपक गुप्ता ने अपने हालिया लेख में न्यायपालिका की स्थिति पर विचार रखते हुए यह रेखांकित किया कि अधिकांश न्यायाधीश ईमानदार और निष्पक्ष हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट अथवा पक्षपाती न्यायाधीशों की मौजूदगी संस्था की प्रतिष्ठा और जनता के विश्वास के लिए चिंता का विषय हो सकती है।

उनकी टिप्पणी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह किसी बाहरी आलोचक की टिप्पणी नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के अनुभव और दृष्टिकोण से सामने आया आत्ममंथन है।

“सब ठीक है तो फिर ‘काली भेड़ों’ की बात क्यों?”

जस्टिस गुप्ता की टिप्पणी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि उन्होंने पूरी न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा नहीं किया। इसके विपरीत उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बड़ी संख्या में न्यायाधीश ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ अपना दायित्व निभाते हैं।

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लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं में समस्या केवल संख्या की नहीं होती। यदि कुछ लोगों का आचरण भी पूरी संस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़ा करने लगे तो उस पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक हो जाता है।

इसी संदर्भ में ‘Black Sheep’ शब्द का इस्तेमाल चर्चा का केंद्र बन गया है। सवाल यह है कि क्या न्यायपालिका के भीतर ऐसे तत्व मौजूद हैं जो अपने आचरण से संस्था की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यदि ऐसा है तो उन्हें चिन्हित करने तथा जवाबदेह बनाने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है?

न्यायपालिका की विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी

किसी भी न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत केवल उसके कानून या अदालतें नहीं होतीं, बल्कि जनता का उस व्यवस्था पर विश्वास होता है।

एक आम नागरिक जब किसी विवाद, अन्याय या अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो उसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि अदालत बिना किसी दबाव, पक्षपात या प्रभाव के कानून और संविधान के आधार पर निर्णय करेगी।

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ऐसे में यदि न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर लोगों के मन में संदेह पैदा होता है तो इसका असर केवल किसी एक मुकदमे या एक पक्ष पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।

जस्टिस गुप्ता के विचारों में यही चिंता प्रमुख रूप से दिखाई देती है कि न्यायपालिका में जनता का विश्वास किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होना चाहिए।

भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों पर आत्ममंथन जरूरी

न्यायपालिका के संबंध में भ्रष्टाचार अथवा पक्षपात जैसे आरोप अत्यंत गंभीर होते हैं। ऐसे आरोपों को न तो बिना जांच के सच माना जा सकता है और न ही पूरी तरह नजरअंदाज किया जा सकता है।

जरूरत इस बात की है कि यदि किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ गंभीर शिकायत या प्रमाण सामने आते हैं तो उनके परीक्षण के लिए पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था हो। कार्रवाई भी कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो।

पूर्व न्यायाधीश की टिप्पणी इसी व्यापक प्रश्न को सामने लाती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ उसकी जवाबदेही का संतुलन किस प्रकार कायम रखा जाए।

बहुसंख्यकवाद की ओर बढ़ती न्यायपालिका पर भी चिंता

जस्टिस दीपक गुप्ता के लेख का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष न्यायालयों में बढ़ते ‘Majoritarianism’ यानी बहुसंख्यकवाद को लेकर चिंता से जुड़ा है।

लोकतंत्र का अर्थ केवल बहुमत का शासन नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यक अधिकारों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों की सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

न्यायपालिका से अपेक्षा की जाती है कि वह बहुमत की इच्छा से ऊपर संविधान और कानून के शासन को प्राथमिकता दे।

इसीलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की मजबूती से जोड़कर देखा जाता है।

असहमति की आवाज दबना लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय

जस्टिस गुप्ता ने नागरिकों के अपनी बात कहने और असहमति व्यक्त करने के अधिकार के महत्व पर भी जोर दिया है।

किसी लोकतांत्रिक समाज में सरकार अथवा व्यवस्था से असहमति व्यक्त करना अपने आप में अपराध नहीं हो सकता। लोकतंत्र में बहस, आलोचना और असहमति के लिए स्थान होना जरूरी है।

यदि नागरिकों को अपनी बात रखने में भय महसूस होने लगे या असहमति की आवाज को ही व्यवस्था के लिए खतरा समझा जाने लगे तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंता का विषय बन सकता है।

बार काउंसिल की भूमिका पर भी उठे सवाल

जस्टिस गुप्ता ने न्याय व्यवस्था से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष—बार काउंसिल—की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं।

वकीलों की पेशेवर आचार-संहिता, अनुशासन और कानूनी शिक्षा के स्तर को बनाए रखना बार काउंसिल की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है। यदि किसी वकील पर गंभीर पेशेवर अनियमितता या अनुशासनहीनता के आरोप हों तो उनके खिलाफ निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होना भी आवश्यक है।

न्यायपालिका और बार, दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केवल न्यायाधीशों की ही नहीं, बल्कि पूरी कानूनी व्यवस्था की जवाबदेही महत्वपूर्ण है।

क्या ‘काली भेड़ों’ की पहचान संभव है?

यह सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी न्यायाधीश को केवल आरोप या सार्वजनिक धारणा के आधार पर ‘काली भेड़’ कहना उचित नहीं होगा। न्यायिक पद की गरिमा और व्यक्ति के अधिकारों को देखते हुए किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच जरूरी है।

लेकिन दूसरी ओर, यदि गंभीर शिकायतें लगातार सामने आती हैं और उनके समाधान की प्रक्रिया कमजोर दिखाई देती है, तो इससे जनता के मन में सवाल पैदा होना स्वाभाविक है।

इसलिए चुनौती दोहरी है—एक तरफ न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायाधीशों की गरिमा की रक्षा हो, दूसरी तरफ गलत आचरण के मामलों में प्रभावी जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए।

न्यायपालिका पर सवाल का मतलब पूरी न्यायपालिका पर आरोप नहीं

जस्टिस गुप्ता की टिप्पणी को समझते समय यह अंतर बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने न्यायपालिका के सभी न्यायाधीशों पर आरोप नहीं लगाया है। बल्कि उन्होंने अधिकांश न्यायाधीशों को ईमानदार बताते हुए कुछ कथित भ्रष्ट और पक्षपाती तत्वों को लेकर चिंता व्यक्त की है।

इसलिए उनकी टिप्पणी को पूरी न्यायपालिका को बदनाम करने वाले बयान के रूप में देखना उचित नहीं होगा। इसे न्यायिक व्यवस्था के भीतर सुधार और आत्ममंथन की जरूरत की ओर संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए।

लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत में लोकतंत्र की मजबूती के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—तीनों संस्थाओं का स्वतंत्र और संवैधानिक दायरे में काम करना आवश्यक है।

न्यायपालिका की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि जब किसी नागरिक को सरकार, प्रशासन अथवा किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ न्याय की आवश्यकता होती है तो वह अदालत की ओर देखता है।

यदि अदालत पर भरोसा कायम है तो नागरिक को यह विश्वास रहता है कि अंततः कानून उसकी रक्षा करेगा।

यही विश्वास लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद को मजबूत करता है।

सागर और ज्वाला टिप्पणी: असली सवाल अब यही है…

जस्टिस दीपक गुप्ता की ‘काली भेड़ों’ वाली टिप्पणी को केवल एक बयान मानकर आगे बढ़ जाना आसान है, लेकिन इसके पीछे छिपे सवाल कहीं ज्यादा गंभीर हैं।

क्या न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अथवा पक्षपात की शिकायतों से निपटने की वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त है?

क्या न्यायपालिका में जवाबदेही की व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है?

क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता के बीच बेहतर संतुलन बनाया जा सकता है?

और सबसे महत्वपूर्ण—

“अगर आम नागरिक का अंतिम भरोसा भी न्यायपालिका से कमजोर होने लगे, तो वह न्याय के लिए आखिर किस दरवाजे पर दस्तक देगा?”

इन सवालों का जवाब किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास नहीं है। लेकिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश द्वारा न्यायपालिका के भीतर मौजूद चुनौतियों पर सार्वजनिक रूप से आत्ममंथन की जरूरत बताना निश्चित रूप से गंभीर विचार का विषय है।

न्यायपालिका लोकतंत्र की अंतिम उम्मीदों में से एक है। इसलिए उसकी स्वतंत्रता की रक्षा जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी उसकी निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनता के विश्वास की रक्षा भी है।

‘काली भेड़ें’ कितनी हैं, कौन हैं और उनके खिलाफ व्यवस्था कितनी प्रभावी है—इन सवालों का जवाब तथ्यों, जांच और संवैधानिक प्रक्रिया से ही मिलना चाहिए।

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