सुबह-सुबह नाश्ते में ब्रेड खाने के शौक़ीन तो हो जाइये सावधान
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Toggleब्रांडेड कंपनी Britania की ब्रेड में लगी मिल रही है फफूँदी
लोगो की सेहत से Britania कंपनी कर रही खिलवाड़ कोई अंकुश नहीं
मुरादाबाद : सागर और ज्वाला न्यूज। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से ब्रांडेड कंपनी ब्रिटानिया खराब गुणवत्ता को लेकर चर्चा में आई। जी हा अगर आप भी सुबह नाश्ते में ब्रेड खाने का शौक रखते है तो ये खबर आपके लिए खास है। जिस ब्रेड को आप बहुत ही शौक से खाते है वो आपकी सेहत को फायदा नहीं बल्कि नुक्सान पंहुचा रही है। नामी गिरामी कंपनी Britania आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि ब्रेड खरीदने और बेचने वाले लोग बोल रहे है। क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक दुकानदार द्वारा कैमरे के सामने आकर ब्रिटानिया कंपनी के बारे में कंपनी की खराब गुणवत्ता को लेकर सवाल किए हैं जिस Britania की ब्रेड पर पैकिंग की तारीख़ आज की पड़ी है उसी ब्रेड के अंदर फफूँद लगी साफ दिखाई दे रही है। जब ब्रेड को खोला तो उसमे सफ़ेद फफूँद अलग ही साफ दिख रही थी। जब britania जैसी कंपनी की ऐसी गुणवत्ता है तो गली महोल्लो में संचालित तमाम बेकरी का क्या हाल होगा ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा। खराब गुणवत्ता को लेकर फूड्स डिपार्टमेंट को भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रशासन को इन कंपनी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। यदि इस और प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ तो आने वाले समय में बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाएगा
खाद्य पदार्थों की खराब गुणवत्ता को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके तहत प्रशासन द्वारा निम्नलिखित कार्य किया जाता है :
1. खाद्य सुरक्षा मानकों को लागू करना
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (FSSAI Act) के तहत खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करवाना।
2. निरीक्षण और सैंपलिंग
नियमित रूप से होटलों, रेस्तरां, मिठाई की दुकानों, डेयरी उत्पादकों, पैकेज्ड फूड कंपनियों आदि का निरीक्षण करना।
खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी प्रयोगशाला जांच करवाना।
3. मिलावट और नकली उत्पादों पर कार्रवाई
मिलावटी, नकली, एक्सपायरी या हानिकारक खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई करना।
दोषी पाए जाने पर जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या कानूनी कार्यवाही करना।
4. जन जागरूकता अभियान
उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा, पोषण, हाइजीन और मिलावट की पहचान के बारे में जागरूक करना।
“ईट राइट इंडिया” और “स्वच्छ भारत अभियान” जैसी पहल चलाना।
5. शिकायत निवारण प्रणाली
उपभोक्ता FSSAI हेल्पलाइन, खाद्य सुरक्षा विभाग, या स्थानीय प्रशासन को शिकायत कर सकते हैं।
प्रशासन त्वरित कार्रवाई कर संबंधित खाद्य उत्पाद की जांच करता है।
6. लाइसेंस और मान्यता देना
खाद्य कारोबारियों को FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण लेना अनिवार्य करना।
गैर-कानूनी रूप से चल रहे खाद्य प्रतिष्ठानों को बंद करना।
7. विशेष अभियान और छापेमारी
त्योहारों के समय मिलावटी मिठाइयों और खाद्य पदार्थों पर विशेष नजर रखना। अवैध खाद्य उत्पादन इकाइयों पर छापेमारी करना।
यदि आपको कहीं भी खाने-पीने की चीजों की गुणवत्ता खराब लगती है तो FSSAI हेल्पलाइन (टोल-फ्री नंबर: 1800-112-100) या खाद्य सुरक्षा अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं।